कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। शादी के उपहार के तौर पर दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोहरी उम्रकैद की सजा दी है। इस घटना में दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए थे।
शादी के बाद घर में पहुंचा था होम थिएटर
मामला करीब तीन साल पुराना है। शादी के उपहार के रूप में एक होम थिएटर दिया गया था। घर में इसे चालू किए जाने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान सामने आया कि सामान्य दिखने वाले होम थिएटर के अंदर विस्फोटक सामग्री लगाई गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को गिरफ्तार किया था। जांच में कथित तौर पर घटना के पीछे असफल प्रेम प्रसंग को वजह बताया गया।
करीब तीन साल बाद आया अदालत का फैसला
घटना के करीब तीन साल चार महीने बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया। अदालत ने उसे दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इस फैसले के बाद मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का अंत हुआ। घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद थी। वहीं, मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया कि शादी जैसे खुशी के मौके पर दिए जाने वाले उपहार की आड़ में इतनी गंभीर साजिश को कैसे अंजाम दिया गया।
असफल प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया मामला
पुलिस जांच के अनुसार आरोपी का कथित तौर पर असफल प्रेम प्रसंग इस वारदात की वजह बना। इसी के चलते उसने शादी के उपहार के रूप में विस्फोटक से भरा होम थिएटर देने की साजिश रची। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी तक पहुंची।
अदालत के फैसले के बाद अब मामले में दोषी को मिली सजा पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। घटना की भयावहता को देखते हुए यह मामला कबीरधाम जिले के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।